परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) भारत में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्था / व्यक्ति के व्यवसाय (या रोजगार) या आर्थिक ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक है। पैन कार्ड में कार्डधारक का नाम, लिंग, जन्म तिथि और पैन न० होता है। ऐसी संभावना हो सकती है कि कार्ड में कोई भी जानकारी गलत तरीके से लिखा गया हो, यह महत्वपूर्ण है कि कार्ड में उल्लिखित सभी जानकारी सही हैं अन्यथा यह भविष्य में समस्या का कारण बन सकता है। महिलाएं आमतौर पर शादी के बाद अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ती हैं। इस लेख में, हम शादी के बाद पैन कार्ड में नाम बदलने के तरीके के बारे में बात करेंगे।

शादी के बाद पैन कार्ड में नाम बदलने के तरीके

एक महिला आम तौर पर शादी के बाद अपने नाम के पीछे अपने पति का सरनेम जोड़ती है। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद, यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि में इसे अपडेट करे। ऐसे आवेदकों को शादी के बाद पैन नाम बदलने के लिए नीचे दिए गए तरीको का पालन करना चाहिए:

    • अपने पैन कार्ड में परिवर्तन करने के लिए TIN-NSDL वेबसाइट या UTIITSL पर जाएं
    • फार्म को भरें और सहायक दस्तावेज़ लगाएं
    • फॉर्म में अपने पैन न० लिखना न भूलें और केवल उस सेल पर टिक करें जो आपके नाम के सामने है
    • फॉर्म में प्रत्येक जानकारी सही है या नहीं, ये जानने के लिए “Validate” पर क्लिक करें
    • पुष्टि हो जाने के बाद, “Submit” बटन पर क्लिक करें
    • अब, आपके अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए भुगतान करें
    • आप नेटबैंकिंग, डेबिट / क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड आदि के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं
    • भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, पैन एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें
    • फॉर्म पर दो पासपोर्ट साइज की तस्वीरें चिपकाएं और उस पर हस्ताक्षर करें
    • फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रमाण (सेल्फ अटेस्टेड) भी जमा करें

पैन एप्लिकेशन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आप एप्लिकेशन नंबर का उपयोग कर सकते हैं

यदि NSDL के माध्यम से आवेदन किया जाता है, तो आवेदन को NSDL को डाक के माध्यम से या UTIITSL को भेजें, यदि फॉर्म UDITSL पोर्टल के माध्यम से भरा गया था

शादी के बाद पैन में नाम बदलने के लिए पेपरलेस ई-केवाईसी

फॉर्म भरने के समय आवेदक पेपरलेस e-KYC कर सकता है। यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आपको पोस्ट के माध्यम से न तो अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे और न ही आवेदन पत्र को NSDL या UTIITSL को भेजना होगा। आप निम्नलिखित में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पेपरलेस e-KYC कर सकते हैं:

    • e-साइन के साथ आधार आधारित e-KYC
  • e-साइन के साथ स्कैन किए गए दस्तावेजों / डिजीलॉकर डॉक्स का उपयोग करना
  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ स्कैन / डिजीलॉकर डॉक्स का उपयोग करना

शादी के बाद पैन कार्ड में नाम कैसे बदलें

विवाहित महिलाओं के लिए पैन में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

विवाहित महिला को केवल शादी के बाद पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए दस्तावेज़ प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक को प्रस्तुत करना है:

गज़ेटेड ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र (केवल आवेदक के नाम में परिवर्तन के लिए)

  • शादी का प्रमाण पत्र या शादी का निमंत्रण कार्ड
  • अधिकारिक गैज़ेट में नाम परिवर्तन का प्रकाशन
  • पति का नाम दिखाने वाले पासपोर्ट की कॉपी

ध्यान देने योग्य बातें

    • केवल उन बॉक्स को टिक करें जिन्हें बदलना / अपडेट करना है
    • फॉर्म को TIN-NSDL वेबसाइट और UTIITSL के माध्यम से भरा जा सकता है
    • आप आधार OTP का उपयोग करके e-साइनिंग द्वारा सभी–ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
    • प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद, आपको फॉर्म की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियाँ और दस्तावेज़ प्रमाण डाक से भेजना होगा
    • 107 रु. का शुल्क देना पड़ता है यदि पता भारत में है और 1017 रु. यदि पता भारत के बाहर है

संबंधित सवाल

प्रश्नमैंने NSDL पोर्टल द्वारा पैन नेम चेंज फॉर्म भरा है। क्या NSDL को दस्तावेज़ भेजना अनिवार्य है या दस्तावेज़ UTIITSL को भी भेजे जा सकते हैं?
उत्तर: अगर आपको फॉर्म UTIITSL के माध्यम से भरा गया था तो NSDL और UTIITSL के माध्यम से भरा गया था, तो आपको दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र NSDL को भेजना होगा।

प्रश्नक्या मैं पैन कार्ड और पैन दोनों के लिए आवेदन कर सकता हूंयदि हाँतो क्या प्रक्रिया है?
उत्तरहां, आप पैन कार्ड और ई–पैन या किसी भी एक वेरिएंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको UTIITSL / NSDL के माध्यम से फॉर्म भरने के समय सही विकल्प का चयन करना होगा।

प्रश्नमुझे पैन कार्ड और पैन के लिए कितना भुगतान करना होगा?
उत्तर: आपको पैन और ई–पैन के लिए भुगतान नीचे दी गई लिस्ट के अनुसार करना होगा:

पैन एप्लिकेशन का प्रकारभारत में पताभारत के बाहर का पता
पैन + e-पैन (ऑफ़लाइन आवेदन / डॉक्यूमेंटेशन )₹ 107₹ 1017
पैन + e-पैन (पेपरलेस / आधार e-KYC )₹ 101₹ 1011
केवल e-पैन (ऑफ़लाइन आवेदन / डॉक्यूमेंटेशन )₹ 72
केवल e-पैन (पेपरलेस / आधार e-KYC)₹ 66

प्रश्न.NSDL के किस पते पर मुझे अपना पैन नाम बदलने का आवेदन भेजना चाहिए?
उत्तरनीचे उल्लेखित पते पर पोस्ट के माध्यम से NSDL को पैन नाम परिवर्तन आवेदन भेजें:

इनकमटैक्स पैन सर्विसेज यूनिट

(NSDL e-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341,

सर्वेक्षण संख्या 997/8, मॉडल कॉलोनी,

दीप बंगला चौक के पास, पुणे -411 016।